PROMOTION OF AGRICULTURAL मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू
प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू
मैनेजमेन्ट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू योजनान्तर्गत कृषि यन्त्रों के
इम्पैनलमेन्ट की प्रक्रिया 27 मई, 2022 से प्रारम्भ
1. प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्रॉप
रेज्ड्यू योजनान्तर्गत कृषि यन्त्रों के इम्पैनलमेन्ट की प्रक्रिया दिनांक 27 मई, 2022 से
आरम्भ हो रही है।
2. प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन-सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ क्रॉप रेज्ड्यू
योजनान्तर्गत कृषि यंत्रों के इम्पैनलमेन्ट हेतु आवश्यक अभिलेख संयुक्त कृषि निदेशक
अभियन्त्रण कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 15 जून, 2022 होगी।
3. इम्पैनलमेन्ट हेतु यन्त्रवार टेस्टिंग रिपोर्ट, बैंक गारण्टी एवं कम्पनी के लेटर पैड पर यन्त्रवार
एम.आर.पी. (जी.एस.टी. सहित), यन्त्रों की साइज/क्षमता, यन्त्रों का मेक एण्ड मॉडल,
सम्पर्क व्यक्ति का मोबाइल नं., ई-मेल आईडी, कम्पनी का पूरा पता उपलब्ध कराना होगा।
4. जिन यन्त्र निर्माता कम्पनियों की बैंक गारन्टी की अवधि समाप्त हो चुकी है, वे अपनी नयी
बैंक गारन्टी जमा कर पुरानी बैंक गारन्टी प्राप्त करें।
5. बैंक गारन्टी पूर्व की तरह कृषि निदेशक उ.प्र. कृषि भवन, लखनऊ (Director
Agriculture, U.P. Krishi Bhawan, Lucknow) के नाम से होगा।
6. एक यन्त्र /मॉडल हेतु बैंक गारन्टी ₹50 हजार तथा चार या चार से अधिक यन्त्रों हेतु
₹2 लाख की बैंक गारन्टी आवश्यक है।
7. सभी कृषि यन्त्र निर्माता कम्पनियों द्वारा कृषि विभाग द्वारा विकसित यू.पी. यन्त्र ट्रैकिंग ऐप
पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा।
8. समस्त कृषि यन्त्रों पर उभरा हुआ (Embossed) सीरियल नं. अंकित किया जाना
अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में अनुदान अनुमन्य नही होगा।
9. सभी कृषि यन्त्र निर्माता कम्पनियों द्वारा यन्त्रवार अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.)
अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित करना होगा साथ ही सभी अधिकृत विक्रेताओं द्वारा अपने
शोरूम के पटल/पोर्टल पर प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा।
सूर्यप्रताप शाही
मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा
एवं कृषि अनुसंधान, उत्तर प्रदेश
बलदेव सिंह औलख
राज्य मंत्री, कृषि, कृषि शिक्षा
एवं कृषि अनुसंधान, उत्तर प्रदेश