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pm kisan samman nidhi yojana 10 kist kab aayegi? 

    pm kisan samman nidhi yojana 10 kist kab aayegi?

     

     

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    पीएम किसान सम्मान निधि योजना: क्या पति, पत्नी दोनों 6,000 रुपये का दावा कर पाएंगे? जांचें कि 10वीं किस्त के लिए कौन पात्र है
    पीएम किसान सम्मान निधि योजना: अगर दोनों ने योजना के लिए आवेदन किया है और लाभ प्राप्त किया है, तो उनमें से एक को पैसा वापस करना होगा।

     

     

     

     

     

     

     

    pm kisan 10 kist kab aayegi 2021

    पीएम किसान सम्मान निधि योजना: पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा देश भर के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इस योजना में केंद्र किसानों को साल में तीन किस्तों में 6,000 रुपये की सहायता प्रदान करता है। हर 4 महीने में किसानों के खाते में 2,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक 9 किस्तों में किसानों के खातों में पैसा भेजा जा चुका है. वहीं किसानों को 10वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो 10वीं किस्त इस महीने कभी भी जमा कर दी जाएगी।

     

     

    अब सवाल यह उठता है कि अगर पति-पत्नी दोनों पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आवेदन करते हैं तो क्या उन्हें इसका लाभ मिलेगा? ऐसे में आपको पता होना चाहिए कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत पति या पत्नी दोनों में से कोई भी आवेदन कर सकता है। योजना का लाभ केवल एक व्यक्ति को मिलता है। यदि दोनों ने योजना के लिए आवेदन किया है और लाभ प्राप्त किया है, तो उनमें से एक को पैसा वापस करना होगा। योजना के नियमानुसार यह योजना किसान परिवारों के लिए है।

    भारत में परिवार की अवधारणा का अर्थ है पति और पत्नी और दो नाबालिग बच्चे। और पीएम किसान के नियम के अनुसार आदर्श रूप से परिवार के एक सदस्य को ही इसका लाभ मिलना चाहिए न कि पति-पत्नी दोनों को।]

     

    pm kisan 10th installment date

     

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    पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 5 एकड़ खेती योग्य किसानों को ही इसका लाभ मिलता है।
    अब केंद्र ने होल्डिंग लिमिट खत्म कर दी है।
    अगर कोई आयकर रिटर्न दाखिल करता है तो उसे पीएम किसान सम्मान निधि से बाहर रखा जाता है।

     

     

     

     

    pm kisan beneficiary status

    जिस व्यक्ति की कृषि भूमि उसके नाम से पंजीकृत नहीं है वह योजना के लिए अपात्र है।
    इसके अलावा, यदि व्यक्ति के पिता या दादा के नाम पर भूमि पंजीकृत है तो योजना का लाभ नहीं उठाया जा सकता है।
    यह योजना उन कृषि भूमि के मालिकों के लिए अमान्य घोषित की जाएगी जो सरकारी कर्मचारी हैं।
    डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड एकाउंटेंट योजना के लिए अपात्र हैं।
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    pm kisan.gov.in registration

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    Sonu Maurya

    Sonu Maurya

    Founder & Chief Editor at BSMaurya.com
    I am a Digital Journalist and Movie Reviewer. On this website, I share OTT releases, latest film reviews, tech news, and trending entertainment updates.
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